बहुत ही बड़ी बीमारियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा को लेकर के कुछ नए कदम उठाए हैं जिसके तहत लोगों को काफी लाभ हो रहा है सरकार प्रतिबद्ध है कि लोगों को सही खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाए और सही सामान लोगों तक पहुंचे इसके लिए त्योहारों के मद्देनजर खाद सुरक्षा विभाग को अलर्ट पर रखा गया है कई स्तरों पर कार्रवाई चल रही है इंटरनेट मीडिया हेल्पलाइन व विभिन्न माध्यमों से खाद्य पूर्ति में मिलावट की शिकायत मिलने पर कर्मचारी मौके पर पहुंचकर सैंपल लेते हैं।
इसके अलावा त्योहार को ध्यान में रखकर दो चरणों विशेष अभियान चलाया जाता है पहले चरण में नवरात्र के दौरान दिल्ली में सभी जिलों से कुट्टू के आटे सिंघाड़े के आटे और इससे मिलते-जुलते कई अन्य खाद्य वस्तुओं के 42 सैंपल उठाए जाते हैं चावल और मिल्क पाउडर के सैंपल भी गुणवत्ता जांच के लिए उठाए जाते हैं दीपावली के मद्देनजर दूसरे चरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है इसके तहत रंग बिरंगी मिठाईयां खोया पनीर चॉकलेट कुकीज ड्राई फूड अन्य खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता जांच के लिए कम से कम उठाने के निर्देश दिए जाते हैं कई बार देखा गया है कंपनियों की बिक्री होती है इसके अलावा के ऊपर कई बार लिखा होता है और पेट में कुछ होता है ऐसे मामलों में ₹10 तक जुर्माने का प्रावधान है इस पर भी विशेष नजर रखने की अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है।
त्योहारों में खाद्य वस्तुओं में मिलावट अधिक होती है इसके मद्देनजर सितंबर की शुरुआत से ही कमेटी गठित कर खोया मंडी और दीवार मंडी से खोया के 37 सैंपल उठाए गए थे जिसमें सैंपल मिलावटी पाए गए इसमें संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई असुरक्षित पाए गए सैंपल के मामले में 6 महीने की जेल में ₹100000 जुर्माना हो सकता है इसके अलावा खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता ठीक नहीं पाए जाने पर 500000 तक का जुर्माना होता है खान-पान की चीजों में मिलावट रोकने के लिए समय-समय पर रूटीन में सैंपल उठाए जाते हैं जून में बोतलबंद पानी के बयान और पैकेट वाले दूध के 63 सैंपल लिए गए थे मई में सरसों के तेल के 70 सैंपल जांच के लिए उठाए गए सुरक्षा और मानक कानून के तहत 14 दिन के अंदर खाद्य वस्तुओं के सैंपल रिपोर्ट की जांच देने का प्रावधान है खाद्य वस्तुओं को सैंपल लेने के दौरान पूरे स्टाफ को जप्त कर नष्ट कर दिया जाता है ताकि उपभोक्ताओं तक न पहुंच सके ।
इसके अलावा किसी भी कंपनी पर दूसरी कंपनी से मिठाई तैयार कराने और पैकेजिंग कराने पर रोक नहीं है सिर्फ मिठाई व खाद्य वस्तुओं के गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए डिब्बाबंद मिठाई व खाद्य वस्तुओं के पैकेट पर या जानकारी देना होता है कि उसे कब किस जगह तैयार किया गया और किसने पैकेजिंग की खाद्य सुरक्षा विभाग उपभोक्ताओं को सुरक्षित व मिलावट रहित खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कटिबद्ध रहता है इसलिए पूरी शक्ति की गई है खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को त्यौहार के मद्देनजर बाजार में उपलब्ध खाद्य वस्तुओं के सैंपल उठाने के निर्देश दिए जाते हैं ताकि वस्तुओं में मिलावट और जालसाजी को रोका जा सके।
मिलावटी चीजों से बचने के लिए खाद सुरक्षा विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाता है विभाग की वेबसाइट पर भी दूध खोया और पनीर आदि खाद्य वस्तुओं में मिलावट की पहचान घरेलू तरीके से बताए गए खरीदने से पहले पैकेट पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से जारी लाइसेंस नंबर लोगों के पेपर बनाने की तारीख उसके खराब होने की तारीख इतिहास जरूर देख लेना चाहिए खाद्य वस्तुओं में मिलावट और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं।